गरीबों के लिए खुशखबरी, अब रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का मौका
हरियाणा सरकार (Haryana government) ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (economically weaker section) के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसे “हैप्पी कार्ड योजना” (Happy Card Scheme) नाम दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों (daily wage labourer) और उन लोगों को राहत पहुंचाना है जो हर दिन शहर में काम करने जाते हैं और जिनका यात्रा खर्च एक बड़ा बोझ होता है। इस योजना के तहत अब हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) की बसों में मुफ्त यात्रा (free travel) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) ने 7 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत (launch of scheme) की। सरकार का मकसद है कि जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है वे बिना किसी वित्तीय दबाव के यात्रा कर सकें और उनके सफर का खर्च सरकार उठाए।
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क्या है ‘हैप्पी कार्ड योजना’
इस स्कीम के तहत लाभार्थी को हर साल 1000 किलोमीटर (1000 km) तक मुफ्त बस यात्रा (free bus travel) करने का मौका मिलेगा। रोडवेज बसों में यात्रा के लिए एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी कीमत ₹188 होगी (card fee)। इसके साथ ही सरकार 109 रुपए कार्ड निर्माण शुल्क (construction fee) और ₹79 वार्षिक रखरखाव शुल्क (maintenance fee) लेगी, वही कार्डधारक को केवल पचास रुपए का शुल्क देना होगा।
योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक बार कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये (annual income Rs 1.80 lakh) से कम है। इसके साथ ही, जिन परिवारों के सदस्य सरकारी कर्मचारी (government employee) नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन
यह योजना केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख रुपये से कम हो। इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र (family identity card) होना चाहिए। इस योजना में विशेष प्राथमिकता ‘अंत्योदय’ श्रेणी (Antyodaya family) के परिवारों को दी जाएगी, और यदि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह भी आवेदन के योग्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया क्या है
हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया (application process) भी सरल रखी गई है। सबसे पहले, आवेदक को हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर परिवार पहचान संख्या (Family Identity Number (FPN)) दर्ज करनी होगी और कैप्चा कोड (captcha code) भरना होगा। इसके बाद, मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे सत्यापित (OTP verification) किया जाएगा। फिर आवेदक को आधार संख्या (Aadhaar card) और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद आवेदन जमा किया जाएगा और एक नामांकन संख्या (application enrollment number) प्राप्त होगी। इसके बाद, 15 दिनों के अंदर आवेदक अपने नजदीकी रोडवेज डिपो (roadways depot) पर जाकर अपना हैप्पी कार्ड स्मार्ट कार्ड (smart card) प्राप्त कर सकते हैं।