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ट्रैफिक चालान का निपटारा अब लोक अदालत में, जानें कैसे काम करती है ये कोर्ट

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यदि आपके ऊपर कोई ट्रैफिक (Traffic) चालान पेंडिंग है और आप उसे लेकर परेशान हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। आने वाली दस तारीख को लगने वाली लोक अदालत (Lok Adalat) में आपको इन चालानों को माफ या कम करवाने का मौका मिल सकता है। ये कोर्ट ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के मामूली उल्लंघनों पर लगाए गए चालानों के मामलों की सुनवाई करती है और समझौते के आधार पर इनका समाधान निकालती है।

कौन से चालान लोक अदालत में किए जाते हैं निपटारे के लिए

लोक अदालत (Lok Adalat) में नीचे दिए गये मामलों में काटे गये चालान का निपटारा आसानी से किया जा सकता है –

  • सीट बेल्ट न पहनना
  • हेलमेट न पहनना
  • रेड लाइट तोड़ना
  • गलती से कटा चालान
  • स्पीड लिमिट का उल्लंघन
  • PUC सर्टिफिकेट न होना
  • गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना
  • बिना लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट के ड्राइविंग
  • गलत लेन में गाड़ी चलाना
  • ट्रैफिक साइन का उल्लंघन
  • बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना

इन प्रकरणों में अदालत एक समझौते के तहत चालान की राशि को कम कर सकती है या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर सकती है, हालांकि यह अदालत की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

किन मामलों की सुनवाई नहीं होती लोक अदालत में

हालांकि, लोक अदालत हर ट्रैफिक चालान को नहीं देखती। गंभीर अपराधों, जैसे नशे में ड्राइविंग, हादसे में किसी की मौत या गंभीर चोट पहुंचाने वाले मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है। इसके अलावा ऐसे मामलों को भी कोर्ट के जरिए ही सुलझाया जाता है, जिनमें कानूनी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी होती है।

लोक अदालत कैसे करती है काम

लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के तहत कार्य करती हैं। ये विवादों को जल्दी और आपसी समझौते के साथ निपटाने पर जोर देती हैं। इसमें आम अदालतों की तरह लंबी सुनवाई नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से जुर्माने या सजा को तय किया जाता है।

इस प्रक्रिया से न केवल जनता को राहत मिलती है बल्कि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ( Traffic Police) और संबंधित एजेंसियां लोक अदालत के ज़रिए पेंडिंग मामलों को हल कर अदालतों के वक्त और संसाधनों की बचत करती हैं।

क्या करें नागरिक

यदि आप भी चाहते हैं कि आपका कोई ट्रैफिक चालान लोक अदालत में निपटाया जाए तो 10 मई को होने वाली इस लोक अदालत का हिस्सा बनें। संबंधित दस्तावेज़ लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचें और वहां मौजूद अफसरों से संपर्क करें।

छोटे-मोटे कानून उल्लंघनों को न्यायिक प्रक्रिया में फंसाए बिना  ये पहल आवाम और प्रशासन दोनों के लिए एक बढ़िया समाधान प्रदान करती है ।

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