यूपी वोटर लिस्ट अपडेट: नाम छूट गया या बनना है नया वोटर? तुरंत जानें कैंप और आधार से जुड़ा नियम
अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) के दौरान मतदाता सूची से आपका नाम छूट गया है, तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग का यह विशेष अभियान आपके लिए बेहद काम का है।
प्रदेश भर के सभी मतदान केंद्रों पर इन दिनों विशेष पंजीकरण कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहकर नए वोटरों के आवेदन ले रहे हैं और छूटे हुए नामों का सत्यापन कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक, राज्य में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी करीब 16.17 करोड़ है, जबकि वोटर लिस्ट में 13 करोड़ से ज्यादा नाम दर्ज हैं, इसी बड़े अंतर को पाटने के लिए इस मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी से वंचित न रहे।
क्या सिर्फ आधार कार्ड से वोटर कार्ड बन जाएगा?
वोटर आईडी बनवाने को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या सिर्फ आधार कार्ड से वोटर कार्ड बन जाएगा? इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्मतिथि और निवास के पते की पुष्टि के लिए किया जा सकता है, मगर केवल आधार होने मात्र से वोटर बनने की गारंटी नहीं मिलती।
आवेदनकर्ता को निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सटीक भरें ताकि किसी तरह की परेशानी न आए और आप आसानी से अपना डिजिटल या फिजिकल वोटर कार्ड प्राप्त कर सकें।
एक और आम भ्रम यह फैला हुआ है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पिता या परिवार के किसी सदस्य का साल 2003 की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है, जिसे विभाग ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
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सामान्य मतदाता पंजीकरण के तहत फॉर्म 6 भरकर कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम सूची में दर्ज करा सकता है, जिसके लिए 2003 की पुरानी सूची का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि आपका नाम भी एसआईआर प्रक्रिया में छूट गया है या आप पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो बिना किसी घबराहट के अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें, जरूरी दस्तावेज जमा करें और बिना किसी परेशानी के अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं।

