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Free इलाज का वादा, लेकिन अस्पताल ने किया मना; आयुष्मान कार्डधारक यहां करें शिकायत

स्वास्थ्य हर व्यक्ति के जीवन का आधार है मगर महंगे इलाज की वजह से आम आदमी के लिए अस्पताल का दरवाजा खटखटाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) (Ayushman Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना पाँच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया गया था।

मगर जमीनी हकीकत में कई बार देखा गया है कि आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card) होने के बावजूद गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने से इंकार कर दिया जाता है। मरीज और उनके परिजन एक ओर बीमारी की परेशानी से जूझते हैं और दूसरी ओर इलाज के दरवाजे बंद पाए जाते हैं।

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कहां और कैसे करें शिकायत (Ayushman Yojana Complaint)

सरकार ने अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए व्यवस्था कड़ी कर दी है। यदि कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक मरीज को भर्ती करने या इलाज देने से मना करता है, तो मरीज या परिजन तुरंत सहायता ले सकते हैं।

  • हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें अस्पताल का नाम, घटना की तिथि और समस्या की पूरी जानकारी देना आवश्यक है।
  • ऑनलाइन पोर्टल cgrms.pmjay.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह प्रक्रिया सरल और मरीज-हितैषी बनाई गई है।

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शिकायत (Ayushman Yojana Complaint) सही पाए जाने पर संबंधित स्वास्थ्य एजेंसी सीधे अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगती है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि किसी भी परिस्थित में पात्र मरीज को योजना का लाभ देने से रोका नहीं जा सकता।

सरकार का ये कदम उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरा है, जो इलाज के खर्च से बचने के लिए आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायत निवारण तंत्र को और मज़बूत बनाने से मरीजों का विश्वास बढ़ेगा और अस्पतालों में मनमानी पर अंकुश लगेगा।

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