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फ्लाइट से सामान खोने पर करें ये काम, मिलेगा लाखों का मुआवजा

lost luggage in plane: यात्रा के दौरान सामान खो जाना या डैमेज हो जाना एक आम समस्या बन चुकी है, जो अक्सर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती है। जब आप एक लंबी फ्लाइट के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर आपका बैग नहीं दिखता, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? यह सवाल कई यात्रियों के मन में आता है, और इसका जवाब जानना जरूरी है।

क्या करें जब आपका बैग खो जाए

यदि आपकी फ्लाइट के बाद कन्वेयर बेल्ट पर आपका बैग नहीं आता, तो सबसे पहला कदम है एयरलाइंस के बैगेज क्लेम काउंटर पर जाकर इसकी सूचना देना। यहां आपको प्रॉपर्टी अनियमितता रिपोर्ट (PIR) दर्ज करानी होगी। यह रिपोर्ट एयरलाइंस को आपके खोए हुए सामान की तलाश करने में मदद करती है। इसके बाद एयरलाइंस आपके सामान की खोज 21 दिनों तक करती है। अगर इस समय के भीतर सामान मिल जाता है, तो आपको वह वापस कर दिया जाएगा। अगर 21 दिनों के बाद भी बैग नहीं मिलता, तो उसे “गुम” मान लिया जाता है और आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

मुआवजे का दावा ऐसे पाएं

भारत में घरेलू उड़ान के दौरान यदि सामान खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो कैरिज बाय एक्ट 1972 के तहत मुआवजा मिलता है। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट के मामलों में मॉर्ट्रियल कन्वेंशन लागू होता है। इन दोनों ही मामलों में एयरलाइंस की जिम्मेदारी सीमित होती है, और मुआवजा केवल एक तय सीमा तक ही दिया जाता है।

भारत में घरेलू उड़ान में खोए हुए सामान के लिए एयरलाइंस को लाखों रुपए तक मुआवजा देना होता है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भारतीय यात्रियों के सामान के नुकसान पर एयरलाइंस को 1,46,022.31 रुपए (या 1131 SDR) तक का भुगतान करना होता है। SDR का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्धारित किया गया है।

अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें?

यात्रा करते समय आपको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अहम कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, चेक-इन करने से पहले अपने बैग और सामान की तस्वीरें लें। इससे अगर सामान खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो आपको सबूत मिल सकते हैं। इसके अलावा, अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग भी सुरक्षित रखें। अगर आपको बाद में अपने सामान का नुकसान या डैमेज होने की सूचना मिलती है, तो ये दस्तावेज़ हेल्पफुल साबित होंगे।

सही समय पर कदम उठाना है जरूरी

अगर आपका सामान गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले, एयरलाइंस में पीआईआर (प्रॉपर्टी अनियमितता रिपोर्ट) दर्ज कराएं और सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बोर्डिंग पास और बैगेज टैग को सुरक्षित रखें। एयरलाइंस के पास 21 दिनों का समय होता है आपके सामान की खोज के लिए, और इस दौरान अगर वह नहीं मिलता, तो मुआवजे के लिए क्लेम किया जा सकता है। सही समय पर उठाए गए कदम नुकसान को कम कर सकते हैं और मुआवजे का पूरा लाभ दिला सकते हैं।

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सफर के दौरान सामान खो जाना या डैमेज हो जाना एक असामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर आप सही समय पर एयरलाइंस से संपर्क करते हैं और उचित रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो आप अपने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखना और जरूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रखना आपकी हेल्प कर सकता है।

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