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New Income Tax Bill हुआ पास, जानें किस समस्या को दूर करने के लिए पुराने वाले को किया खत्म

संसद ने मंगलवार को आयकर कानून में बड़ा बदलाव करते हुए छह दशक पुरानी 1961 की आयकर अधिनियम को बदलने वाला नया विधेयक (New Income Tax Bill) पास कर दिया है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इस नए आयकर विधेयक को पेश करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना था कि मुख्य बदलाव कानून की भाषा को ज्यादा सहज और सरल बनाने का है ताकि आम जनता और करदाताओं के लिए इसे समझना आसान हो सके।

क्यों खत्म किया गया पुराना कानून

नया बिल (New Income Tax Bill) पुरानी समस्याओं को खत्म कर देगा। इसमें पुराने अधिनियम के 819 प्रावधानों को घटाकर 536 कर दिया गया है और अध्यायों की संख्या भी 47 से कम कर 23 की गई है। साथ ही, शब्दों की कुल संख्या 5.12 लाख से घटाकर लगभग 2.6 लाख की गई है, जिससे दस्तावेज़ पढ़ने और समझने में आसानी हो।

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और तो और पुराने अधिनियम के कठिन और घने टेक्स्ट की जगह नए विधेयक में 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं, जो कर नियमों की व्याख्या को स्पष्ट करते हैं।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बदलाव केवल शब्दों का सरलीकरण नहीं बल्कि कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नया कानून करदाताओं के लिए अधिक सहज, पढ़ने और समझने में सरल बनाया गया है, ताकि इसे लागू करना भी आसान हो।

संसद ने इसी दिन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025 को भी लोकसभा को भेजा, जिसे सोमवार को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है।

मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि इस नए विधेयक का उद्देश्य किसी भी तरह की भ्रांतियों को दूर करना है और कानून की भाषा को ऐसा सरल बनाना है कि हर करदाता इसे आसानी से समझ सके।

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