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क्या आपके पास दो वोटर ID हैं, तो जानिए कैसे करें एक को कैंसिल

Voter Card Cancellation Rules: भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। चाहे बैंकिंग का काम हो, राशन की दुकान पर पहचान बतानी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, इन दस्तावेजों की अहमियत हर जगह होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड इन्हीं में शामिल हैं।

मगर इनमें से वोटर कार्ड (Voter Card) की एक अलग ही भूमिका है, क्योंकि यह न सिर्फ पहचान का सबूत है बल्कि नागरिकों को सबसे अहम अधिकार यानी मतदान का हक भी देता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

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एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना अपराध

भारत का हर नागरिक 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। मगर कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर कार्ड ही होना चाहिए। यदि आपके पास गलती से दो कार्ड बन गए हैं, तो उनमें से एक को रद्द करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है।

कैसे करें अतिरिक्त वोटर कार्ड कैंसिल (Voter Card Cancellation Rules)

  • यदि आपके पास दो वोटर कार्ड हैं तो आपको उनमें से एक को कैंसिल करवाना होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
  • सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
  • यदि पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें, नहीं तो मोबाइल नंबर या ईमेल से नया पंजीकरण करें।
  • वेबसाइट के होमपेज पर ‘Forms’ सेक्शन में जाकर Form 7 चुनें। यह फॉर्म नाम हटाने या डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करने के लिए होता है।
  • फॉर्म में नाम, पता, जन्म तिथि, वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारी भरें।
  • कारण वाले कॉलम में ‘Duplicate Card’ या ‘Double Registration’ का विकल्प चुनें।
  • इसके बाद अपनी वोटर आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी रिक्वेस्ट की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने में 15 से 30 दिन तक का समय लग सकता है और इस दौरान बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) घर पर सत्यापन करने भी आ सकते हैं।

यदि कैंसिल नहीं करवाया तो क्या होगा

यदि आपके पास दो वोटर कार्ड हैं और आपने उनमें से एक को रद्द नहीं कराया, तो चुनाव आयोग (Election Commission of India) इसे कानूनन गलत मानता है। इस स्थिति में आपका नाम दोनों जगह से हटाया जा सकता है।

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इतना ही नहीं यदि कोई जानबूझकर फर्जी जानकारी देकर या बार-बार रजिस्ट्रेशन कराकर वोटर कार्ड बनवाता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 179 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

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