new gst rates list 2025: जानिए कौन सी 375+ वस्तुओं पर हुई GST कटौती
new gst rates list 2025: देशभर की आवाम को राहत देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जीएसटी परिषद ने करीब 375 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दरें घटाने का निर्णय लिया है। ये फेरबदल 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गया है। इसका सीधा असर आपके बजट और खर्चों पर पड़ेगा, खासकर जब आप रोजमर्रा की चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं।
खाने-पीने से लेकर टीवी और एसी तक सस्ते (new gst rates list 2025)
अब घर का राशन खरीदते वक्त आपकी जेब थोड़ी राहत महसूस करेगी। घी, मक्खन, पनीर, सूखे मेवे, कॉफी, जैम, केचप, नमकीन और आइसक्रीम जैसी वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी क्योंकि इन पर टैक्स की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं।
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टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी अब कम दाम पर उपलब्ध होंगे। एफएमसीजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ पहले ही कीमतों में कटौती का ऐलान कर चुकी हैं।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बड़ी राहत
अस्पतालों और दवा दुकानों से मिलने वाली सेवाएँ और प्रोडक्ट्स भी अब किफायती होंगे। दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर और मेडिकल उपकरण अब सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी के तहत आएँगे। पहले यह दरें 12 से 18 प्रतिशत तक थीं। (new gst rates list 2025)
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कुछ जीवन रक्षक दवाओं को तो पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिनमें एलेक्टिनिब, डाराटुमुमैब और ओनासेमनोजेन जैसी दवाएं शामिल हैं।
घर बनाना भी होगा सरल
जो लोग नया घर बनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ये खबर खुशखबरी है। सीमेंट पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 28 प्रतिशत था। इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री, संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर भी टैक्स कम हुआ है।
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छोटी-बड़ी कारों पर टैक्स में कटौती
ऑटो सेक्टर के लिए यह एक जबरदस्त बूस्ट माना जा रहा है। छोटी कारों पर जीएसटी 18 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। कई कार कंपनियों ने कीमतों में कटौती की घोषणा पहले ही कर दी है, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
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ब्यूटी और पर्सनल केयर भी हुआ सस्ता
अब आप अपने बाथरूम शेल्फ को अपडेट करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। शैंपू, साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और टैल्कम पाउडर जैसी चीजों पर टैक्स दर घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दी गई है।
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स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर और नोटबुक भी सस्ती हो गई हैं, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को राहत मिलेगी।
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सर्विसों पर क्या असर पड़ेगा
अब सैलून, फिटनेस क्लब, योग क्लासेज़ और हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर भी खर्च थोड़ा कम होगा। इन पर टैक्स की दर पहले 18 प्रतिशत थी, जिसे अब 5 प्रतिशत किया गया है (हालाँकि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा)।
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अब क्या महंगा होगा (new gst rates list 2025)
- हर राहत के साथ कुछ चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी तंबाकू उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं पर।
- तंबाकू और संबंधित उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- फलों से बने फिज़ी ड्रिंक्स और सोडा भी इसी कैटेगरी में आएँगे।
- लक्ज़री गाड़ियाँ और प्रीमियम प्रोडक्ट्स: 1200cc/1500cc से ज़्यादा की SUV, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें, नौकाएँ, प्राइवेट जेट और हथियार (रिवॉल्वर, पिस्तौल) पर भी अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- महंगे कपड़े और अन्य उत्पाद: ₹2500 से अधिक कीमत वाले कपड़े, हाई-एंड सूती रज़ाई और कुछ प्रकार के पेपर प्रोडक्ट्स पर टैक्स दर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट जैसे ईंधन अब 18प्रतिशत टैक्स के दायरे में आ गए हैं।
- जीएसटी स्लैब में बदलाव: क्या है नई व्यवस्था?
- अब जीएसटी को एक द्विस्तरीय संरचना में बदला जा रहा है। पहले चार स्लैब हुआ करते थे 5 प्रतिशत , 12%, 18% और 28 प्रतिशत। मगर अब अधिकतर वस्तुएँ 5% या 18% स्लैब में लाई जा रही हैं।
- 12 प्रतिशत स्लैब लगभग खत्म कर दिया गया है और उसमें आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएँ अब 5 प्रतिशत टैक्स रेट में आ जाएँगी।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
जानिए अब आगे क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इन जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त निवेश संभव है। इससे न केवल मांग बढ़ेगी, बल्कि आम जनता के हाथ में ज़्यादा कैश भी बचेगा।
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22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी ढांचे का असर हर उपभोक्ता की ज़िंदगी पर सीधा पड़ेगा। चाहे आप किराने का सामान खरीदें, दवाइयाँ लें, या फिर नई कार बुक करें हर जगह थोड़ी राहत मिलेगी। हालाँकि, विलासिता की वस्तुएँ और नशे से जुड़ी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। इसलिए इस त्योहारी मौसम में ख़रीदारी करने से पहले नए टैक्स रेट्स को ज़रूर ध्यान में रखें।
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आपको बता दें कि जीएसटी दरों में ये बदलाव सीधे तौर पर हर घर के बजट पर असर डालेंगे। रोजमर्रा की जरूरतें अब आसान दामों पर उपलब्ध होंगी तो वहीं महंगी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने से उनका उपयोग कम करने की कोशिश होगी। ऐसे में आम जनता के लिए यह बदलाव आर्थिक रूप से सही साबित होगा।
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कुल मिलाकर नए नियमों के तहत अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर महज दो टैक्स स्लैब रहेंगे, 5 और 18 फीसद। विलासिता की वस्तुएं 40 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी। ये हेरफेर कर प्रणाली को सरल बनाने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास है।


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