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4 लाख से सीधे 8 लाख! योगी सरकार ने अचानक क्यों दोगुना किया मुआवजा?

पहले मिलते थे 4 लाख रुपये, अब दोगुनी हुई सहायता राशि; फसल नुकसान पर 30% तक बढ़ा मुआवजा, पशुधन और मकान क्षति के लिए भी बदले नियम

अजय कुमार, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये के स्थान पर 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी सरकार ने मृतक के आश्रित परिवारों को मिलने वाली राहत राशि दोगुनी कर दी है।

सरकार के इस फैसले को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि केवल मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे में ही नहीं, बल्कि फसल, पशुधन और मकानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

किसानों को भी योगी सरकार की बड़ी सौगात

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने फसल क्षति के मुआवजे में करीब 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है।

नई दरों के मुताबिक:

– सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे।
– वर्षा आधारित क्षेत्रों में सहायता राशि 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
– बागवानी और कृषि वानिकी की फसलों के नुकसान पर 22,500 की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।
– गन्ने की फसल के नुकसान पर सहायता 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।

इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पशुधन की मौत पर भी बढ़ा मुआवजा

प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है।

– गाय, भैंस, घोड़े और ऊंट जैसे बड़े पशुओं की मौत पर 40 हजार की जगह 50 हजार रुपये।
– बकरी, भेड़ और सूअर की मौत पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये।
– भार ढोने वाले पशुओं की क्षति पर 20 हजार की जगह 25,400 रुपये।
– मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी 100 की जगह 130 रुपये की सहायता मिलेगी।

मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगी अधिक सहायता

आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी सरकार ने राहत के नए मानक निर्धारित किए हैं। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

2030-31 तक प्रभावी रहेंगे नए राहत मानक

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत सहायता के नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगे। राहत राशि का भुगतान पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था भी की गई है।

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जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच प्रदेश में 10 लाख से अधिक किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से किसानों और आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।

योगी सरकार का यह फैसला प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों, किसानों और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ पात्र लोगों तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचता है।

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