आपका PAN कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, फोन से 1 मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस
Aadhar-PAN Link Last Date 2025: साल 2025 का अंत करीब है और इसके साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। अगर आप अब भी इस बात को लेकर बेफिक्र हैं कि आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है या नहीं तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 वह अंतिम मौका है जब आप बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के इन दोनों दस्तावेजों को जोड़ सकते हैं। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह आपके लिए आर्थिक मुश्किलें लेकर आ सकती है क्योंकि उस दिन से अनलिंक्ड पैन कार्ड महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे।
इनएक्टिव पैन कार्ड का आपकी जेब पर सीधा प्रहार
सीबीडीटी के सख्त निर्देश बताते हैं कि जिन लोगों ने आधार नामांकन के आधार पर अपना पैन बनवाया था उनके लिए यह लिंकिंग कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं तो आपके वित्तीय जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। सबसे बड़ी चोट आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर पड़ेगी क्योंकि आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बाकी है तो वह भी अधर में लटक जाएगा। इतना ही नहीं आपकी सैलरी क्रेडिट होने से लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड निवेश तक सब कुछ बाधित हो सकता है। बैंक लोन के मामलों में भी केवाईसी फेल होने का खतरा बढ़ जाएगा जिससे आपकी साख पर असर पड़ेगा।
भारी टैक्स और जुर्माने की दोहरी मार
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान टीडीएस और टीसीएस के रूप में होगा। बिना एक्टिव पैन के बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा काटा जाने वाला टैक्स बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर की डेडलाइन निकलने के बाद आपको अपना पैन दोबारा चालू करवाने के लिए ₹1000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यानी अभी जो काम मुफ्त में या कम परेशानी में हो सकता है उसके लिए बाद में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। समझदारी इसी में है कि आखिरी तारीख के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इसे अभी पूरा कर लें।
लिंकिंग का आसान तरीका: बस कुछ ही मिनटों का काम
पैन और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको बस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। वहां अपनी प्रोफाइल में जाकर ‘लिंक आधार’ के विकल्प को चुनें। मांगी गई जानकारियां जैसे पैन और आधार नंबर भरें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए इसे सत्यापित करें। यदि पोर्टल पर कोई पुरानी फीस बकाया है तो उसे ई-पे टैक्स के माध्यम से जमा करें। ध्यान रखें कि पेमेंट सफल होने के बाद ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है।
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अपना स्टेटस कैसे चेक करें?
कई लोग इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि उनका कार्ड पहले से लिंक है या नहीं। इसे जांचना बेहद आसान है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘चेक आधार लिंक स्टेटस’ पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स दर्ज करें। यहां आपको तीन तरह के संदेश मिल सकते हैं:
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लिंक्ड: इसका मतलब आप सुरक्षित हैं और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
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नॉट लिंक्ड: यह संकेत है कि आपको तुरंत लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
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इन प्रोसेस: इसका अर्थ है कि आपने आवेदन कर दिया है और विभाग उस पर काम कर रहा है।

