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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब माता-पिता की सेवा के लिए मिलेगा एक माह का अवकाश

केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) अब बुजुर्ग माता-पिता (elderly parents) की देखभाल (care leave) के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी (additional leave) ले सकते हैं। यह प्रावधान अन्य व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री (Minister of State for Labour) जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने गुरुवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) को बताया। राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का प्रावधान है। श्रम मंत्रालय ने इसका उत्तर दिया।

श्रम राज्य मंत्री ने इस प्रश्न का लिखित उत्तर दिया। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश अधिनियम 1972 (Central Civil Services Holidays Act 1972) के तहत केंद्रीय कर्मचारी 30 दिनों का अर्जित अवकाश (earned leave) प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश (half-pay leave), 8 दिन का आकस्मिक अवकाश (casual leave) और दो दिन का सीमित अवकाश (limited leave) देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को पूर्व-निर्धारित अवकाश मिलते रहेंगे जिसके लिए वे पात्र हैं।

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साथ ही केंद्र सरकार में रिक्तियों (vacancies) की भर्ती (government recruitments) एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कुल स्वीकृत पद 4035203 थे। जितेंद्र सिंह से सरकारी विभागों खासकर रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय और डाक विभाग में कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों के आंकड़े मांगे गए थे जिस पर मंत्री ने ये जवाब दिया।

अंगदान के लिए 42 दिन का विशेष अवकाश (special leave)

केंद्र सरकार ने पहले अंगदान (organ donation leave) को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए थे। उसने कहा था कि अंगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 42 दिनों तक का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इतना ही नहीं यह अवकाश ऑपरेशन से एक हफ्ते पहले से लेकर ठीक होने तक डॉक्टर की सिफारिश पर उपलब्ध है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं प्रमुख सुविधाएँ (government employee benefits)

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (health scheme) के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर इलाज, दवाइयाँ और चिकित्सा सेवाएँ मिलती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी सीजीएचएस (CGHS) सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश (maternity leave) और पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (paternity leave) दिया जाता है। गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में दीर्घकालिक चिकित्सा अवकाश (long term medical leave) मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी (gratuity), पीएफ (provident fund) की सुविधाएँ भी मिलती हैं।

नई पेंशन योजना (pension scheme) के तहत हर महीने वेतन से कुछ पैसा काटकर पेंशन के रूप में दिया जाता है। कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति (scholarship) और शिक्षा भत्ता (education allowance) दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalaya) में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियाँ (national holidays) और राजपत्रित छुट्टियाँ (gazetted holidays) के अलावा कई विशेष छुट्टियां भी दी जाती हैं।

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