उत्तर प्रदेश

रेलवे ने लागू किया हवाई जहाज वाला सख्त नियम, ना मानने पर भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

Railway Rules: रेलयात्रा करने वालों को अब सामान ले जाने के मामले में अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। रेलवे प्रशासन (Indian Railways) एक नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है, जो हवाई यात्रा के नियमों से काफी मिलती-जुलती है। आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से पहले हर यात्री के सामान का वजन किया जाएगा। यदि यात्री का सामान तय सीमा से अधिक हुआ, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

रेलवे के नए नियम क्या (Railway Rules)

इस नई प्रणाली को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर लागू करने की योजना है। शुरुआत में ये कायदे उत्तर मध्य रेलवे के कुछ प्रमुख स्टेशनों जैसे प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़ और टूंडला पर लागू किया जाएगा। इन स्थानों पर प्रवेश और निकास के मार्गों पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने वाली मशीनें लगाई जा रही हैं।

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रेलवे द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए सामान ले जाने की सीमा पहले ही तय कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट होगी। एसी टू के लिए यह सीमा 50 किलो, एसी थ्री और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो, वही जनरल कोच के यात्रियों के लिए केवल 35 किलो तय किया गया है।

यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलता है और उसने पहले से लगेज बुक नहीं कराया है, तो उससे छह गुना तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इस बारे में मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) हिमांशु शुक्ला ने जानकारी दी कि यह कदम यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ ट्रेनों में भारी सामान की समस्या को नियंत्रित करने के मकसद से उठाया जा रहा है।

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इस प्रक्रिया में सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि सामान के आकार को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि कोई बैग वजन में हल्का होने के बावजूद अधिक जगह घेरता है, तो भी अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है।

इस नए नियम के लागू होने से जहां यात्रियों को पहले से ही अपने सामान की योजना बनाकर चलना होगा, वहीं रेलवे के लिए सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को भी बेहतर बनाना संभव होगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि यात्रा से पहले अपने सामान का वजन और आकार सुनिश्चित कर लें, ताकि स्टेशन पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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